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28 फरवरी तक खाताधारकों को बैंक में PAN देना हुआ जरूरी

28 फरवरी तक खाताधारकों को बैंक में PAN देना हुआ जरूरी

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नई दिल्ली : सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है। इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘आयकर नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत बैंक वैसे खातों में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फार्म 60 (जहां पैन नहीं है) को सभी मौजूदा बैंक खातों से जोड़ेंगे जहां पहले से यह नहीं है।’ इसमें मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) शामिल नहीं हैं।

जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन उन्होंने पैन या फार्म 60 जमा नहीं किया है, उन्हें पैन या फार्म 60 28 फरवरी 2017 तक बैंकों में जमा करने की सलाह दी जाती है।

हालांकि यह नियम मूल बचत बैंक जमा खातों पर लागू नहीं होगा। ये खाते शून्य राशि वाले बचत खाते हैं जिसमें जनधन खाता शामिल हैं।

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